Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023: झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। स्वरोजगार शुरू करने में मदद के लिए राज्य सरकार हर पात्र युवा को ऋण उपलब्ध कराएगी। इससे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में आसानी होगी।
झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे सभी युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार खोजने का अवसर मिलेगा। इस लेख में हम झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें इसकी जानकारी देंगे। योजना का पूरा लाभ पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 क्या है ?
झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन स्वरोजगार के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 40% या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देंगे।
साथ ही युवा बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और विकलांग लोगों सहित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के हाशिए पर रहने वाले युवाओं को लाभ होगा।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के हिस्से के रूप में, राज्य के बेरोजगार युवाओं को परिवहन के लिए भी सहायता मिलेगी, जिससे उनके लिए अपनी नौकरी की संभावनाओं के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के आरक्षित श्रेणी से संबंधित युवा वर्ग |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि |
राज्य | झारखण्ड |
साल | 2023 |
आवेदन फॉर्म | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में आरक्षित श्रेणियों, विकलांगों और स्वयं सहायता समूहों से संबंधित नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं।
वे स्वरोजगार स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना नागरिक लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान भी प्रदान करेगी।
रोजगार को नई गति देने के लिए सरकार युवाओं को सस्ती और कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है। इससे युवाओं को स्वरोजगार की नई दिशा मिलेगी।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 से मिलने वाले लाभ
13 फरवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों को लक्षित करना।
सरकार राज्य के युवाओं को 40% सब्सिडी के साथ 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगी.
इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 5 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
इस ऋण का उपयोग करके वे रोजगार के विभिन्न अवसर तलाश सकेंगे।
इसके अलावा, सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए परिवहन की खरीद की सुविधा प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना से सखी मंडल की महिलाओं को भी लाभ मिलता है.
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए पात्रता
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थाई निवासी ले सकते है
- अनुसूचित जाती ( Scheduled caste )
- अनुसूचित जनजाति ( Scheduled Tribes )
- सखी मंडल की दीदियां ( Sisters of Sakhi Mandal )
- पिछड़ा वर्ग ( Backward class )
- अल्पसंख्यक वर्ग ( Minority )
- इसके साथ की आवेदक करता की आय 5 लाख से कम होनी चाहिये।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी ही पात्र हैं।
- योजना के आयु मानदंड के अनुसार आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
- सखी मंडल की महिलाएं भी योजना से लाभ पाने की पात्र हैं।
- योजना के लिए पात्र नागरिक राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं।
इन मानदंडों को पूरा करने से यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को योजना से लाभ उठाने और आवास सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची यहां दी गई है:
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेज़ों को तैयार रखने से आपकी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आप योजना के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप झारखंड के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके आवेदन करना होगा:
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विभाग में जाना होगा:
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
-झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
जिला कल्याण पदाधिकारी
-झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम
-झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
इनमें से किसी एक विभाग के कार्यालय में जाने के बाद आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करना होगा।
इसके बाद, सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। इस जानकारी में आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पता विवरण, बैंक जानकारी, जाति श्रेणी और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हैं।
इसके बाद, आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और एक पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें, अपने हस्ताक्षर करें और इसे कार्यालय में जमा करें। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका आवेदन संसाधित हो जाएगा।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana FAQs
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं:
Q . झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्यों शुरू की गई?
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आरक्षित श्रेणियों और अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, नागरिक बिना किसी वित्तीय बाधा के अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया है।
Q . झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए कितने विभाग शामिल हैं?
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए नागरिक पांच अलग-अलग विभागों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी पात्र लाभार्थी अपनी श्रेणी के आधार पर संबंधित विभागों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Q . मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा?
यह योजना राज्य में स्वरोजगार क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगी, जिससे रोजगार के विभिन्न रास्ते खुलेंगे। नागरिकों को रोजगार की तलाश में दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी; वे अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर पा सकते हैं।
Q . मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नागरिक किस उम्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं?
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अपना स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है।
Q . इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों को 40% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी कुल राशि 5 लाख रुपये होगी।